क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है की आप बाजार कुछ खरीदने गए हैं या ऑटो टेक्सी में कही जा रहे हैं और जब आपने 10 रूपये का सिक्का दिया तो दुकानदार ने लेने से मन कर दिया हो और बोलै हो की 10 का सिक्का नहीं चलता मुझे तो नोट चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कोई भी ग्राहक परेशान हो जायेगा और सोचेगा अगर ये सिक्का नहीं चलता तो फिर उसके पास जो सिक्के हैं उनका क्या होगा, क्या अब वह किसी काम के नहीं?
घबराने की जरूरत नहीं, दरअसल इसी मसले का हल निकलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है और जिसमे साफ़-साफ़ बताया है की 10 का सिक्का बंद नहीं हुआ है और कोई भी दुकानदार या ग्राहक इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता।
भारतीय रिजर्व बैंक की 10 रूपये के सिक्के पर गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि ₹10 के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और इन्हें बाजार में स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, कई बार दुकानदार, ऑटो ड्राइवर, और छोटे कारोबारी इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। अक्सर लोग इन सिक्कों को नकली समझकर इनका उपयोग करने से कतराते हैं।
RBI ने स्पष्ट किया है कि ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं। इनका डिज़ाइन बदल सकता है, लेकिन ये बाजार में प्रचलन में बने रहते हैं। ₹10 के सिक्के का उपयोग पूरी तरह से कानूनी है और इसका प्रचलन समाप्त नहीं होगा।
दुकानदार और वाहन चालक क्यों मना करते हैं?
दुकानदार और वाहन चालक कई बार सिक्कों के डिज़ाइन या आकार को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग नए डिज़ाइन के सिक्कों को नकली मानते हैं, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। इस कारण वे इन्हें स्वीकार करने से कतराते हैं।
₹10 के सिक्के को लेने से मना करना कानूनन अपराध है
RBI के अनुसार, ₹10 के सिक्के को लेने से मना करना गलत और कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है। आप ऐसे मामलों में सही जानकारी देकर स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी सिक्के को न लिया जाए, तो आप स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर कोई ₹10 का सिक्का न ले तो क्या करें?
यदि कोई व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (ए) से 489 (ई) के तहत यह अपराध माना गया है। आप व्यक्ति को RBI की गाइडलाइन्स समझा सकते हैं कि ₹10 का सिक्का वैध है।
शिकायत का समाधान न होने पर क्या करें?
यदि दुकानदार या अन्य व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से मना करते हैं और आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता, तो आप RBI के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर मामला गंभीर हो, तो आप नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) से भी संपर्क कर सकते हैं।
जागरूक रहें
₹10 का सिक्का पूरी तरह से वैध मुद्रा है। RBI की गाइडलाइन्स के अनुसार, इसका उपयोग कानूनी है और इसे स्वीकार न करना अपराध है। जागरूक रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करें ताकि ₹10 के सिक्कों का सही इस्तेमाल हो सके।